रतलाम / लेबड़-रतलाम फोरलेन से गुजरने वाले लोगों को बिलपांक व बदनावर टोल नाके पर दो दिन और टोल नहीं चुकाना पड़ेगा। फोरलेन गड्ढेदार होने से हाई कोर्ट ने टोल वसूली पर 22 दिन से रोक है। मामला हाई कोर्ट इंदौर में चल रहा है। बुधवार को सुनवाई थी जिसे आगे बढ़ाकर 20 मार्च कर दिया है। कोर्ट से अगला फैसला नहीं आता टोल वसूली पर रोक रहेगी। कोर्ट ने कलेक्टर से रोड की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। रतलाम-लेबड़ फोरलेन पर भारी संख्या में गड्ढे होने के बाद भी टोल वसूली के खिलाफ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा के प्रांत संगठन मंत्री व एडवोकेट प्रशांत ग्वालियरी ने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की थी। उन्होंने फोरलेन पर हो रहे गड्ढों के फोटो कोर्ट में पेश किए। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को टोल कंपनी वेस्टर्न एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड की बिलपांक व बदनावर टोल पर की जाने वाली टोल वसूली पर 3 मार्च तक के लिए रोक लगा दी। 3 मार्च को कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने इसे 18 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया। इसकी अगली सुनवाई 20 मार्च को होना है। कोर्ट ने कलेक्टर से फोरलेन की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कंपनी भी अपना पक्ष रखेगी, इसके आधार पर कोर्ट फैसला करेगी। बिलपांक टोल के मैनेजर राजेश रामदे ने बताया फोरलेन पर गड्ढे भरने का काम चल रहा है।
दो दिन और नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, 22 दिन से रुकी वसूली पर फैसला कल होगा