मासूम से छेड़छाड़ करने पर पांच साल की कठोर कैद

42 वर्षीय आरोपी द्वारा 5 साल की मासूम को घर ले जाकर छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने आरोपित को पांच साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि ईशानगर थाना में पीड़िता के दादा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 जुलाई 2018 को शाम 7 बजे उसकी 5 वर्षीय नातिन गोरेलाल अहिरवार के घर के सामने खेल रही थी। गोरेलाल मासूम का बुरी नियत से हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गया। और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। मासूम चिल्लाई तो गोरेलाल ने घर के दरवाजे खोल दिया और मासूम रोते हुए घर पहुंची। और परिवारवालो को बताया। पुलिस ने गोरेलाल को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से डीपीओ एसके चतुर्वेदी ने पैरवी करते हुए गवाह सबूत कोर्ट के सामने पेश किए। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने आरोपी गोरेलाल को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।