छतरपुर। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को भू-अभिलेख की प्रतियों के लिए तहसील के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दरअसर अब नई व्यवस्था में किसानों को एमपी ऑनलाइन कियोस्क से भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां आसानी से मिल सकेंगी।
किसानों को भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा किसानों को नवीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी किसानों को भू-अभिलेख खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि तहसील स्थित आईटी सेंटरों तथा लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने पर तुरंत मिल जाएगी। एसडीएम प्रियांशी भंवर ने बताया कि इसी दिशा में एक ओर कदम बढ़ाते हुए राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों की प्रति निर्धारित दरों पर भू-स्वामियों को प्रदाय करने के लिए एमपी ऑनलाइन को प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले के सभी एमपी ऑनलाइन कियोस्क केंद्रों पर एमपी वेबजीआइएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम नागरिकों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां दी जा रही हैं। जिससे किसानों को भू-अभिलेख खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए तहसीलों में नहीं आना पड़ेगा। किसान अपने निकटतम एमपी ऑनलाइन कियोस्क से भू-अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेंगे।
भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए दर निर्धारित
एसडीएम ने बताया कि शासन द्वारा एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। जिसके तहत एक साला, पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रुपये फीस निर्धारित की गई है। इसी प्रकार वाजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रुपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रुपये और ए-4 आकार के नक्शे की प्रति के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रुपये की दर निर्धारित की गई है। भू-अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए किसान चाहें तो उन्हें एमपी ऑनलाइन कियोस्क या तहसील स्तर पर आईटी केंद्र पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। किसान अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर जाकर भू-अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं।