छतरपुर। इस बार सरकारी राशन की दुकानों से ग्रामीण केवल एक बार ही अंगूठा लगाकर एक साथ तीन माह का राशन ले सकेंगे। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से मार्च माह में खाद्यान्न वितरण के दौरान मार्च, अप्रैल तथा मई का खाद्यान्न एक साथ दिया जाएगा। इस तरह से तीन माह का राशन एक साथ लेने के लिए पीओएस मशीन में एक बार ही अंगूठा लगाना होगा। ये जरूरी होगा कि अंगूठा लगाने के बाद उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर लें कि जितनी मात्रा में राशन प्राप्त किया है, पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची में भी उतनी ही मात्रा दर्ज है या नहीं। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि एईपीडीएस पोर्टल पर उचित मूल्य दुकानवार माह अप्रैल तथा मई का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का आवंटन जारी किया गया है। माह मार्च का आवंटन पूर्व में ही जारी किया जा चुका है। माह अप्रैल के लिए दुकानवार संलग्न पात्र परिवारों के लिए शत-प्रतिशत पात्रता अनुसार तथा माह मई के लिए आवंटन माह फरवरी 2020 की वास्तविक वितरण मात्रा के आधार पर जारी होगा। जिससे दुकानों पर आगामी माह के आवंटन में से वितरण पश्चात शेष मात्रा दुकान पर उपलब्ध रहे। बताया गया है कि उचित मूल्य दुकान से पात्र परिवारों को एक मार्च 2020 से राशन का वितरण प्रारंभ होने के पश्चात जैसे-जैसे दुकानों से राशन का वितरण होगा, वैसे-वैसे आवंटन अनुसार सामग्री का प्रदाय दुकान पर कराया जाएगा। त्रैमासिक आवंटित मात्रा के दृष्टिगत दुकान पर अतिरिक्त भण्डारण के लिए व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्यान्न के अग्रिम प्रदाय, वितरण की होगी मॉनीटरिंग
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा है कि राशन सामग्री के अग्रिम प्रदाय एवं वितरण की सतत मॉनीटरिंग की जाए। वितरण के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की निगरानी व मॉनीटरिंग संबंधित क्षेत्र के सहायक या कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को करनी होगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उनके क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण कराने का दायित्व सौंपा गया है। सभी उचित मूल्य दुकानों पर तीन माह के एकमुश्त राशन वितरण की सूचना प्रदर्शित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।