11 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत में रजामंदी से निपटेंगे प्रकरण

छतरपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में 11 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।


नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामलें, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिकी, भूमि अधिग्रहण, सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभो से संबंधित है, राजस्व, दीवानी इत्यादि मामले रजामंदी से निपटाए जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जाएंगे, जिनमें पक्षकारगण सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण का निराकरण कराने के लिए प्रयास कर सकेंगे। इच्छुक पक्षकारों से कहा गया है कि न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रि-लिटिगेशन) के चि-ति प्रकरणों या विवादों का आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं, वे 11 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ में उपस्थित होकर निराकरण करा सकते हैं।